छत्तीसगढ़ में अब 58% आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने लगी रोक हटाई, नौकरियों, प्रमोशन और एडमिशन में रास्ता साफ

बिलासपुर हाईकोर्ट ने 58 प्रतिशत आरक्षण को गलत बताते हुए खारिज कर दिया था। कहा था कि आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 58 फीसदी करना असंवैधानिक है।

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