कबीरधाम जिला के कवर्धा में पहले एसिड अटैक मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में पांच लाख रुपये देने और इसके साथ ही इलाज का संपूण खर्च दिलाने संबंधी आदेश दिया है।
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