छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से शिक्षकों को झटका: शासन के पक्ष में फैसला, तीन साल के नए नियम से ही मिलेगी पदोन्निति

याचिका में कहा गया था कि पंचायत शिक्षक को संविलियन कर एलबी कैडर का गठन किया गया है।

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