तहसीलदार ने निर्देश दिया कि अजीत मेहता से ओरिजनल ऋण पुस्तिका जप्त कर तहसील में जमा करें। मेहता पिता-पुत्र ने एसडीओ के सामने अपील की तो वहां भी खारिज कर दी गई।
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