छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार के 2012 में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण को 58 प्रतिशत तक बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया और आरक्षण को 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक असंवैधानिक बताया।
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