अदालत के इस फैसले पर याचिकाकर्ता ने सवाल खड़े खड़े किए हैं। याचिका में कहा गया है कि राज्य शासन व जिला प्रशासन ने धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध लगाकर समुदाय को उनके आयोजन से वंचित किया है।
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